अमिताभ की आवाज ,फोटो के कहीं भी प्रयोग पर रोक
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हाईकोर्ट ने बिग बी की अर्जी पर दिया निर्देश |
अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, फोटो ,नाम या उनकी खास खुबियों आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी |
अभिनेता के आरोप :- अमिताभ ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था की नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार का उलघन किया जा रहा है |
न्यायमूर्ति नविन चावला ने कहा है अभिनेता को राहत नहीं दी गए तो उन्हें अपूरणीय क्षति और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है | मेरा मानना है की उन्हें एक पक्षीय अंतरिम राहत का अधिकारी है|
कोर्ट ने कहा, प्रतिवादी अनुमति के बगैर उनके रुतबे का इस्तेमाल करते प्रतीत होते है | https://studio.youtube.com/video/oDo0CtVLOkg/edit
इसलिए , वादी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है |
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कार्रवाई का आदेश :-अदालत ने दूरसंचार ऑफिसर को उन वेबसाइट पर कारवाई करने का निर्देश ,जिन पर बच्चन के अधिकारो का उल्लंघन करने वाली सामग्री है | ऐसे संदेशो प्रसारित करने वाले टेलीविजन नंबर को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है |
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा की राहत न केवल मुकदमे में नामित लोगो के खिलाफ है, बल्कि उन अनाम या अज्ञात पक्षों के खिलाफ भी है, जो बच्चन के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है |


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